हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और आय से अधिक सम्पत्ति रखने वाले अधिकारीयों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और अच्छा कदम उठाया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक फैसले का आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को शादी के बाद ससुराल पक्ष से मिली हर एक चीज का ब्यौरा देना होगा साथ ही इसकी जांच भी होगी.
बता दें, अभी तक सरकारी कर्मचारियों को चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देना होता था. अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को ससुराल से मिली संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना होता था, लेकिन बीते साल फरवरी महीने में सरकार ने यह व्यवस्था लागू की थी कि जो भी अविवाहित कर्मचारी सरकारी सेवा में आएगा, वह शादी के समय दहेज विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने का शपथ पत्र देगा. साथ ही यह भी बताना होगा कि ससुराल पक्ष से क्या-क्या मिला है.
सरकार ने इस बारे में एक आदेश की कॉपी भी शेयर की है. रूल्स 2016 के 18(2) के अंतर्गत कर्मचारियों को यह जानकारी देनी होगी. देश के किसी भी राज्य में इस तरह का यह पहला नियम है. इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह की कोई पहल नहीं की है. हालाँकि अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस नियम को कितनी सख्ती से लागू कर पाती है.
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