शराब घोटाले में केजरीवाल को HC ने नहीं दी बेल, दिए ट्रायल कोर्ट जाने के आदेश

शराब घोटाले में केजरीवाल को HC ने नहीं दी बेल, दिए ट्रायल कोर्ट जाने के आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। 5 अगस्त, 2024 को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी न्यायोचित कारणों के बिना नहीं की गई थी। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका को ठुकरा दिया है।

केजरीवाल की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए अपील करने की सलाह दी है। 17 जुलाई, 2024 को कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। केजरीवाल ने दावा किया था कि CBI ने उन्हें जेल में रखने की योजना बनाई है और उनकी गिरफ्तारी ED मामले में जमानत मिलने के बाद हुई। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया।

अब केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। CBI ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है और तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले, 12 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी से केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन CBI मामले के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे। फरवरी, 2024 में ED ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर नई शराब नीति के जरिए शराब डीलरों को फायदा पहुँचाने और चुनावों के लिए पैसे लेने का आरोप है।

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