नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि इस याचिका में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए आय से अधिक संपत्ति मामले को खारिज करने की मांग की थी.
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक अक्टूबर, 2015 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीआई को अदालत की अनुमति के बिना इस मामले में गिरफ्तारी करने, पूछताछ करने या आरोप पत्र दायर करने से रोका गया था. अदालत ने कहा रिट याचिका खारिज की जाती है. रोक को निरस्त किया जाता है. कोर्ट के इस फैसले से वीरभद्रसिंह को मायूस होना पड़ा.
बता दें कि सिंह ने अपनी याचिका में अदालत से उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (2) और 13 (1) E और आईपीसी की धारा 109 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध करने के साथ ही सीबीआई ने 23 सितंबर 2015 को जो प्राथमिकी दर्ज की थी.उसकी प्राथमिक जांच और प्राथमिकी के रिकॉर्ड तलब करने की भी मांग की गई थी.
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