ठाणे: मुंबई के नजदीक ठाणे में IAS के बेटे पर अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगा है. आरोप है कि महाराष्ट्र के MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर के शादीशुदा बेटे अश्वजीत गायकवाड़ ने विवाद के पश्चात् अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह पर जानलेवा हमला किया. इसका कारण बताया गया कि अश्वजीत शादीशुदा था, जबकि उसने प्रेमिका से यह सच छिपाया था.
प्रिया सिंह ने दर्दनाक घटना को बयां करते हुए कहा, 'उस रात मैं एक इवेंट में थी. मैंने उसका इंतजार किया, मगर वो नहीं आया. मैं उससे मिलने चली गई, जहां वो था. अश्वजीत मेरे साथ अजीब बर्ताव कर रहा था. उसने अपना ड्राइवर भेजा. ड्राइवर ने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोला. मैंने इससे मना कर दिया. आखिरकार मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में चली गई. वो गाड़ी को सर्विस रोड पर ले गया. इसके कुछ देर के पश्चात् अश्वजीत गाड़ी के पास आया. मैंने उससे अलग से बात करने के लिए कहा, मगर वो नहीं बैठा. वहां उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे. सारे लोग मुझे गालियां देने लगे. उसके दोस्त हमारे रिश्ते में दखलअंदाजी करते थे. वो उनको कंट्रोल नहीं कर रहा था, मुझे कर रहा था. फिर अश्वजीत ने मेरा गला दबा दिया. मेरे साथ इन्होंने मारपीट की. फिर अश्वजीत अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ गया तथा भागने लगे. मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, क्योंकि मेरा सामान गाड़ी में था. फिर मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. गाड़ी सागर चला रहा था. मैं रोड पर पड़ी रही. फिर आरोपी मौके से फरार हो गए.'
प्रिया ने कहा, 'शुरुआत में मेरी किसी ने सहायता नहीं की. मेरा पैर लटका हुआ था. एक लड़का आया स्कूटी पर. उसने मेरी सहायता की. फिर दोबारा आरोपी एक अन्य गाड़ी में देखने के लिए आए. आखिरकार मैं हॉस्पिटल पहुंची. मेरी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.' आरोप है कि अश्वजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट की तथा कार से कुचलकर उसे मारने का प्रयास किया. पुलिस ने बताया, अश्वजीत शादीशुदा था और उसने यह बात अपनी प्रेमिका से छिपाई थी. आरोप है कि 11 दिसंबर को प्रिया सिंह ने प्रेमी अश्वजीत को उसकी पत्नी के साथ देख लिया. फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इस के चलते अश्वजीत और उसके तीन दोस्तों रोमिल, प्रसाद पाटिल और सागर शेल्के ने पहले तो प्रिया की पिटाई की. फिर उसे कार से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया गया.
प्रिया ने कहा, 'मैं सोमवार सुबह लगभग 4:30 बजे घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास पहुंची. वहां अश्वजीत अपनी पत्नी के साथ पहले से ही मौजूद थे. उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक वहां पहुंच सकती हूं, इससे वह डर गया. मैंने वहां उससे कुछ नहीं बोला. मैं वहां से बाहर आई और जोर-जोर से रोने लगी. मैं उससे बात करना चाहती थी. जब वह बाहर आया तो झगड़ा करने लगा. मैं चाहती थी कि वह आकर मुझसे इस बारे में बात करे.' पुलिस ने आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 279 (रैश ड्राइविंग), 504 (नियमों का उल्लंघन करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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