नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से नवनिर्वाचित सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 18 जून, 2024 को निर्धारित की है, जिसमें शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। सांसद पिछले पांच सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में हैं। उन्होंने हाल ही में बारामुल्ला लोकसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला को हराया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए द्वारा राशिद के आवेदन पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद मामले को 18 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। एनआईए ने अदालत को बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों (लोकसभा) के शपथ ग्रहण की अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले अदालत ने मामले के संबंध में एनआईए से जवाब मांगा था।
राशिद के वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने एएनआई को बताया कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करने वाली एक अर्जी 5 जून को दायर की गई थी। अदालत ने शुरू में मामले को एनआईए के जवाब के लिए 6 जून के लिए सूचीबद्ध किया था। हालांकि, एनआईए ने उस तारीख को कोई जवाब दाखिल नहीं किया, जिससे अदालत को एनआईए के जवाब के लिए मामले को 7 जून के लिए पुनर्निर्धारित करना पड़ा।
ओबेरॉय ने यह भी बताया कि इंजीनियर और दो बार विधायक रह चुके राशिद को अब चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर पर शपथ लेनी होगी। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
2005 में, राशिद को श्रीनगर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में तीन महीने और 17 दिनों के लिए जेल में रखा गया था। उन्हें कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में हिरासत में रखा गया था। बाद में, श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अगस्त 2019 में, राशिद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहने के बावजूद, उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 204,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की।
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