नई दिल्ली: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत वर्ष गिरफ्तार किया था. कप्पन को उस वक़्त गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस जिले की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद उसके गांव जा रहे थे. कप्पन की रिहाई संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की. अदालत ने कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट्स 28 अप्रैल तक सबमिट करने के लिए कहा है.
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स कल तक सबमिट करें. यूपी सरकार ने कप्पन की पत्नी के उन आरोप का खंडन कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसे एक अस्पताल में जंजीर से जकड़ कर रखा गया है. शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 28 अप्रैल को होगी.
बता दें कि केरल पत्रकार एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कप्पन को मेडिकल के आधार पर जमानत देने की मांग की है. केरल पत्रकार एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा है कि कप्पन का स्वास्थ्य सही नहीं है, लिहाजा उन्हें दिल्ली के AIIMS में भर्ती करवाया जाए. केरल पत्रकार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
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