सर्वोच्च न्यायलय ने राजस्थान में बसपा के 6 एमएलए के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय किया है. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि वह उच्च न्यायालय के निर्देश के विरूध्द याचिका पर छह एमएलए द्वारा अलग से दाखिल याचिका के साथ आज मंगलवार को सुनवाई करेगी.
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विदित हो कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस में सम्मिलित हुए बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस एमएलए के रूप में कार्य करने पर पाबंदी लगाने से मना कर दिया है. भाजपा विधायक मदन दिलावर ने उच्च न्यायालय के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं छह विधायकों ने अलग से दायर अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है, कि उच्च न्यायालय में लंबित दिलावर की याचिका को वह अपने यहां भेजा जाए.
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इसके अलावा दिलावर ने अपनी याचिका में बसपा एमएलए को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने की वजह से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है. दिलावर ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के छह अगस्त के आदेश को चुनौती है, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश के विरूध्द उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया गया था. न्यायालय ने छह विधायकों के कांग्रेस एमएलए के रूप में काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.सुप्रीम कोर्ट में दिलावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष ने इन विधायकों का कांग्रेस में विलय स्वीकार करके पिछले साल सितंबर में आदेश पारित किया था. बसपा का कहना है कि उसने कभी कोई विलय नहीं किया. साल्वे ने 6 एमएलए की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने का भी उल्लेख किया. पीठ ने बताया कि वह दोनों केस पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.
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