जैसा कि पता ही है कि आधार की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय पीठ को सौंप दिया है. यह इस मामले में नवंबर माह के अंत में सुनवाई करेगी.हालाँकि सरकारी योजनाओं में लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर आज सोमवार को सुनवाई हुई थी.
उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड लिंक करने की अनिवार्यता की समय सीमा सरकार ने 31 मार्च 2018 कर दी थी. इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई. हालाँकि इससे पहले आधार को जोडने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी, पीठ को इसकी सूचना अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दे दी थी.
बता दें कि मोबाइल और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक खातों और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है. याचिका में दावा किया गया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक पीएमएलए एक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे. पीठ इसकी वैधता पर सुनवाई करेगी.
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