नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा. यह मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की गई .इसी तरह की याचिकाएं शीर्ष अदालत में आज सुनवाई के लिए पहले से सूचीबद्ध हैं.
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि यह कानून निजता के अधिकार का उल्लंघन है और बायोमेट्रिक प्रणाली भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 अक्टूबर को संवैधानिक पीठ का गठन करने के साथ ही आधार से संबंधित मामले उसके समक्ष सुनवाई के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में आने की बात कही गई थी.
बता दें कि आधार की वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ताओं ने तो यूआईडीएआई की संख्या को बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जोड़ने को ‘गैर कानूनी और असंवैधानिक’ बताया है. जबकि केंद्र सरकार ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से उनसे जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी.
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