चंडीगढ़ : पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट ने अब तक जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने के मसले पर लगाई अंतरिम रोक को नहीं हटाया है। गुरुावर को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जजों के छुट्टी पर चले जाने के कारण सुनवाई स्थगित हो गई। कोर्ट ने 21 जुलाई तक के लिए अंतरिम रोक लगाई थी।
हरियाणा सरकार ने इसे हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दे रखी है। हरियाणा सरकार ने रोक को हटाने के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि इससे 41 हजार नियुक्तियां और 21 हजार दाखिले प्रभावित हो रहे है। साथ ही तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण होने की दलील देते हुए हरियाणा के 67 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराए जाने की मांग भी की गई।
हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह असत्य है। सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है और इन्हीं अधिकारों के इस्तेमाल से जाटों व अन्य जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस पर हाइकोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई तय करते हुए रोक हटाने से इंकार कर दिया था।