मद्रास: हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय की बेंच उस वक़्त सकते में आ गई, जब वर्चुअल सुनवाई के लिए पेश हुए एक अधिवक्ता को आपत्तिजनक हालत में देखा गया। उच्च न्यायालय ने अब अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। यह घटना जस्टिस इलांथिरैया की अदालती कार्यवाही के चलते हुई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से पेश हुए एडवोकेट एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
तत्पश्चात, जस्टिस प्रकाश एवं हेमलता की पीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालती कार्यवाही आरम्भ की। मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की CBCID तहकीकात का भी आदेश दिया क्योंकि यह आईटी अधिनियम के तहत एक अपराध है। न्यायाधीशों ने तमिलनाडु बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। तत्पश्चात, काउंसिल ने अधिवक्ता को किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने से सस्पेंड कर दिया है।
वही जब एक न्यायाधीश सोमवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई कर रहे थे, तभी वर्चुअल हियरिंग में जुड़े अधिवक्ता को कथित तौर पर एक महिला के साथ अंतरंग मुद्रा में दिखाया गया है। वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात् उच्च न्यायालय को कहा, 'जब अदालती कार्यवाही के बीच इस प्रकार की बेशर्म अश्लीलता सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की जाती है तो कोर्ट मूकदर्शक बने रहने तथा आंखें मूंदने का जोखिम नहीं उठा सकती है।'
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