नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को देश की राजधानी में स्थित रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री के लिए अस्थायी तौर पर इजाजत दे दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी की रोजी-रोटी की कीमत पर कोरोना वायरस के प्रतिबंधों को लागू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
हर्बल फ्लेवर्ड हुक्का की बिर्की पर रोक के विरुद्ध विभिन्न रेस्तरां और बार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंध हमेशा नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ही सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल को पूरी क्षमता से खुलने की मंजूरी दे चुका है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह यह राहत अंतरिम तौर पर दे रहा है और यह याचिकाकर्ताओं के लिए निर्देश है कि हर्बल हुक्का देते वक़्त उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को की जाएगी।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अंडरटेकिंग फाइल करने वाले याचिकाकर्ताओं को हर्बल हुक्का सर्व करने से राज्य सरकार अगली तारीख तक नहीं रोक पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन पर प्रतिवादी कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
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