हाईकोर्ट ने दी 18 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की इजाजत

हाईकोर्ट ने दी 18 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की इजाजत
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ग्वालियर: हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला 18 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी है. इसके लिए नाबालिग की मां ने मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर  शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएमएचओ ग्वालियर को नाबालिग का परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. जो की सोमवार को रिपोर्ट पेश की गई थी. जिसमें पता चला कि नाबालिग के पेट में 18 सप्ताह का गर्भ है.

वही इस पूरे मामले पर कोर्ट ने सीएमएचओ को नाबालिग को 11 फरवरी 2020 को अस्पताल में भर्ती कर विशेषज्ञों की निगरानी में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया हैं हाईकोर्ट ने बताया कि, हम ऐसे प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें 15 वर्षीय बालिका ने बलात्कारी का गर्भ धारण किया हुआ है जिसमें मां नहीं चाहती कि उसकी बच्ची एक बलात्कारी के बच्चे को जन्म दे. यही नहीं यह बच्चा न केवल नाबालिग के लिए जीवन पर्यंत सामाजिक कलंक की तरह रहेगा, वही इसे जन्म देने में उसकी जान जाने का भी डर बना हुआ  है.

इस मामले पर नाबालिग को 26 जुलाई 2019 से लापता थी. इसकी रिपोर्ट उसकी मां ने 23 सितंबर 2019 को पुलिस थाना थाटीपुर में दायर कराई थी. पुलिस जब नाबालिग को ढूंढने में नाकाम रही तो हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की गई थी. वही 29 जनवरी 2020 को पुलिस ने नाबालिग को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट को कहा कि नाबालिग हरियाणा के कैथल से बरामद की गई थी. वह रिंकू के कब्जे में थी. वही कोर्ट ने नाबालिग के मेडिकल परीक्षण का भी आदेश दिया गया था. जिसमें यह बात सामने आई कि वह गर्भवती है. इस पर नाबालिग की मां ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की,जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया हैं.

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