हाई कोर्ट ने केंद्र और AAP सरकार से किया सवाल, कहा- राजधानी में रेमदेसिवर दवा की कमी क्यों थी?

हाई कोर्ट ने केंद्र और AAP सरकार से किया सवाल, कहा- राजधानी में रेमदेसिवर दवा की कमी क्यों थी?
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि जब पिछले कुछ दिनों में कोरोना रोगियों के लिए दवा व्यापक रूप से निर्धारित की जा रही थी तो राष्ट्रीय राजधानी में रेमदेसिवर दवा की कमी क्यों थी। जस्टिस प्राथिबा एम सिंह ने इस मामले में हेल्थ मिनिस्ट्री और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) को पक्षकार बनाया और अपने वकीलों से कहा कि वे इस बारे में निर्देश लेकर आएं कि दिल्ली में दवा की किल्लत क्यों है।

इसी तरह का निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल को जारी किया गया था और इस मामले को अदालत ने लंच के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पूरा शहर इस दवा को नहीं मिलने से परेशान है। पूरी खरीद सरकार द्वारा की जाती है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, 'कोर्ट ने अग्रवाल से पूछा कि सुनवाई कब शुरू हुई। अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में दवा के निर्माण की सुविधाएं नहीं हैं और यह दूसरे राज्यों से प्राप्त होती है जो अपनी मांगों को पूरा करने के बाद ही इसे बेचते हैं।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इस दवा का एक बड़ा स्टॉक इस साल फरवरी में समाप्त हो गया था क्योंकि इसे डॉक्टरों द्वारा सक्रिय रूप से निर्धारित नहीं किया जा रहा था । हालांकि कोर्ट ने दवा नहीं दिए जाने के संबंध में प्रस्तुत करने पर सहमति जताते हुए कहा कि हर जगह डॉक्टरों द्वारा दवा लिखी जा रही है। अदालत ने यह भी पूछा, क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी? अदालत एक वकील द्वारा स्थानांतरित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो कोरोना से पीड़ित है और उसके लिए आवश्यक Remdesivir की छह खुराकों में से केवल तीन ही प्राप्त कर पाया।

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