ममता सरकार की 'दुआरे राशन' योजना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बताया गैरकानूनी

ममता सरकार की 'दुआरे राशन' योजना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, बताया गैरकानूनी
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'दुआरे राशन' को गैरकानूनी बताया है। बता दें कि, एक साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था, जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलिवरी होती थी। 

ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का फायदा 10 करोड़ लगों को मिलेगा और घंटों तक लोगों को राशन की कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, मगर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। हालांकि कुछ राशन डीलरों ने इसे कानून के विरुद्ध बताते हुए कोर्ट का रुख किया था। 

डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून के खिलाफ है। क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। ममता सरकार की ओर से कहा गया था कि डीलरों को वाहन ले जाकर एक स्थान पर खड़ा करना होगा और 500 मीटर के दायरे में आए वाले घरों में वितरण करना होगा। वहीं जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनका आधा वेतन राज्य सरकार देगी। 

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