रामपुर: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. भाजपा नेता जयाप्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस ने बिना बयान दर्ज कर चार्जशीट दायर कर दी थी.
मामले में पुनः विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था. लेकिन अदालत द्वारा मामला संज्ञान में लेने की वजह से जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज (MP/MLA) कोर्ट-6 द्वारा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए. जिनको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.
दरअसल, रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 20 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं, थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने को भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मामला दर्ज हुआ था. दोनों मामलों में पुनः विवेचना में चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया गया था.
चौतरफा घिरे चीन का बौखलाहट भरा कदम, चुपके से बैन की भारतीय न्यूज वेबसाइट्स
एक बार फिर सुस्त नजर आई शिवराज सरकार, टला मंत्रिमंडल विस्तार