रांची: राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मानहानि के केस में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत वापस ले ली है। उच्च न्यायालय का कहना है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि हम उनके मामले पर सुनवाई करें। झारखंड हाई कोर्ट ने मई 2022 में राहुल गांधी को राहत प्रदान करते हुए कहा था कि मानहानि के मामले में राहुल के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।
साल भर तक अपने आदेश को आगे बढ़ाती रही हाई कोर्ट:-
इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल को राहत देने के लिए कई दफा अपने इस आदेश की मियाद को आगे बढ़ाया, इसी प्रक्रिया में एक साल पूरा निकल गया। मगर, पिछले हफ्ते अदालत के सब्र का पैमाना उस समय छलक गया, जब राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए कुछ और वक़्त दिया जाए। इस पर उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि हम उनके मामले की सुनवाई करें। इसके साथ ही अदालत ने राहुल को एक साल पहले दिया गया सुरक्षा कवच भी वापस ले लिया।
अमित शाह को कहा था हत्यारोपी :-
बता दें कि, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की चाईबासा अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 2018 की एक बैठक में तत्कालीन भाजपा प्रमुख अमित शाह को हत्यारोपी कहा था। जबकि 302 के मामले से अमित शाह 2014 में कोर्ट द्वारा आरोपमुक्त करार दे दिए गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद चाईबासा की अदालत ने IPC के सेक्शन 500 के तहत समन जारी किया था।
राहुल गांधी ने खुद ही हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका:-
चाईबासा कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उनके बयान से शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लिहाजा वो उनके खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकते। राहुल ने ये भी कहा कि उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जो बयान दिया, वो किसी सार्वजनिक बैठक में नहीं था, बल्कि वो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक इनडोर मीटिंग की बात है। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ अमित शाह पर ही टिप्पणी के मामले में रांची की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी समन जारी किया था। इसको चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
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