हिमालयन मेडिकल काॅलेज देहरादून को न्यायालय ने दिया 24 घंटे में प्रवेश का आदेश

हिमालयन मेडिकल काॅलेज देहरादून को न्यायालय ने दिया 24 घंटे में प्रवेश का आदेश
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नैनीताल। हिमालयन मेडिकल काॅलेज देहरादून को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और कहा कि 24 घंटे में एमबीबीएस के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। करीब 44 विद्यार्थियों ने नीट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का हवाला दिया।

इन छात्रों ने जसबिंदर कौर के साथ मिलकर कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी इन लोगों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। हिमालयन मेडिकल महाविद्यालय देहरादून में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन दिया गया था। इस हेतु करीब 4 लाख रूपए की फीस जमा कर दी गई है।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी। गौरतलब है कि महाविद्यालय और सरकार में कथित तौर पर शुल्क व सीट को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में एक छात्र के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिला मगर जब मामला न्यायालय में पहुॅंचा तो न्यायाधीश ने 24 घंटे में प्रवेश देने का निर्देश भी दिया।

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