रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार (28 जून) को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले (Money Laundering) में पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान कर दी है। मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हेमंत सोरेन, IAS अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सहित 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के समय JMM नेता हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ लगे भूमि हड़पने के आरोपों से दृढ़ता से इनकार किया था और कहा था कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ धन शोधन का मामला थोपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही मिनटों बाद 31 जनवरी को उन्हें रांची राजभवन से गिरफ्तार कर लिया गया था। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
बता दें कि, 22 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन और अन्य के खिलाफ कथित भूमि हड़पने से जुड़े धन शोधन की जांच के तहत रांची में छापेमारी कर एक करोड़ रुपये नकद और 100 गोलियां जब्त की थीं।