EC और गृह मंत्रालय को हाई कोर्ट का नोटिस, कहा- रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं ?

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नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच चुनावी रैली में नेताओं के द्वारा ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन के आरोप वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. अदालत ने गृह मंत्रालय से भी इस मामले में जवाब मांगा है. इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाएं इसके लिए सियासी दलों चुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देश दें.

याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत क़ानूनी संवैधानिक दायित्वों को निभाना चाहिए.17 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP थिंक टैंक CASC के चेयरमैन विक्रम सिंह ने ये याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की थी. कोर्ट ने उस याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग से 30 अप्रैल तक अपना जवाब देने के लिए कहा था. 

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता विक्रम सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने दलील दी थी कि महामारी के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग की दलील बेबुनियाद है. 26 फरवरी के आयोग की अधिसूचना के अनुसार, चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल हर शख़्स के लिए मास्क पहनना आवश्यक है. वकील विराग गुप्ता ने कोलकाता- दिल्ली फ्लाइट के दौरान यात्रियों द्वारा मास्क न लगाने के मुद्दे पर जस्टिस हरिशंकर के स्वत: संज्ञान लेने वाले आदेश का हवाला दिया.

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