हाई कोर्ट ने रोजगार सहायक भर्ती पर रोक लगाने का दिया आदेश, जानिए क्या हैं वजह

हाई कोर्ट ने रोजगार सहायक भर्ती पर रोक लगाने का दिया आदेश, जानिए क्या हैं वजह
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बसना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जनपद पंचायत बसना में रोजगार सहायक भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश दे दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक बड़ेसाजापाली निवासी मोंगरा साहू ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील साहू के जरिए से रिट याचिका प्रस्तुत की थी. इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने वर्तमान रोजगार सहायक नियुक्ति भर्ती पर रोक लगाने और छह सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है.

बसना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देव ने 25 जनवरी को एक आदेश किया था. वहीं, इस आदेश में कहा गया कि 25 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था, परन्तु आदर्श आचार संहिता लागू होने और भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से लंबित होने के कारण से इस विज्ञापन को प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है.

मोंगरा ने यह जानकरी दी हैं कि पूर्व विज्ञापन में दावा-आपत्ति एवं मेरिट सूची भी बन चुकी थी. वहीं, नियुक्ति के लिए केवल अधिकारी की अंतिम मुहर शेष थी. अब बसना जनपद पंचायत के उन्हीं ग्राम पंचायतों में दोबारा रोजगार सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दर्ज की गई है.

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