हाईकोर्ट ने व्‍यापमं मामले में हस्‍तक्षेप से किया इन्कार

हाईकोर्ट ने व्‍यापमं मामले में हस्‍तक्षेप से किया इन्कार
Share:

जबलपुर/मध्य प्रदेश : मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल (व्‍यापमं) मामले में हस्‍तक्षेप करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वह सर्वोच्‍च संस्‍था है इसीलिए हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद 20 जुलाई को फिर सुनवाई होगी. इससे पहले मध्‍य प्रदेश सरकार ने व्यापमं फर्जीवाड़ा और मौतों की CBI जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया था. महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने कल बताया कि पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच बनी भ्रम की स्थिति के आधार पर प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में व्यापमं मामले की जांच CBI से कराने का आवेदन पेश किया है.

ज्ञात हो कि कल सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले की CBI जांच के लिए हाईकोर्ट में आवेदन देने की जानकारी दी थी. इसके बाद विशेष विमान से आवेदन जबलपुर लाकर हाईकोर्ट में दायर किया गया. वहीँ व्यापमं घोटाले की CBI से जांच कराने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 अन्य व्हिसिल ब्लोअर की CBI जांच की मांग पर कल सुनवाई करेगा.

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -