कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने BSF आईजी और ममता सरकार से पंचायत चुनावों को लेकर सियासी ‘हिंसा’ पर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जख्मी लोगों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं देनी होंगी. दरअसल, आज सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की तरफ से दाखिल किए गए मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की खंडपीठ ने आदेश दिया कि घायलों का सरकारी अस्पतालों में उपचार कराया जाये.
रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उपचार के लिए राज्य के किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य को मृतक के अंतिम संस्कार में हर संभव मदद प्रदान करने का आदेश दिया. अदालत ने शव परीक्षण की वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए. रिपोर्ट के बाद ही अदालत मुआवजे पर फैसला करेगी.
वही, इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने कहा कि, 'पंचायत चुनाव में काफी आतंक था. हत्याएं, मारपीट, मतपत्र लूटे गए. इस राज्य में लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया गया है. अधीर रंजन ने अदालत में दावा किया कि ममता सरकार, निर्वाचन आयोग, पुलिस प्रशासन ने साजिश रचकर इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है.
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