कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर अहम फैसला सुनाया है। आप सभी को बता दें कि कोर्ट ने हिजाब विवाद में याचिक खारिज कर दी है। जी दरअसल कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है। न ही हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है। लिहाजा स्टूडेंट स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। आप सभी को बता दें कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि, 'हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है। सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। शांति बनाए रखें।'
इसी के साथ हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है। सभी को HC के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है। स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना है। हिंदू-मुस्लिम जातिवाद को दरकिनार कर पढ़ाई करें। किसी प्रकार का विवाद खड़ा न करें। हम यही कहते हैं कि छात्र अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं।'
आप सभी को बता दें कि यहाँ पहले सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा कि, 'हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरे सवाल के जवाब में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य करना ठीक है, इसका छात्र विरोध नहीं कर सकते।' इसी के साथ आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब विवाद पिछले साल दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था। इसके बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए थे।
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