शिमला: हाल ही में मिली जानकारी के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर दाखिल होने को लेकर संशोधित निर्देश जारी किये हैं। जी दरअसल राज्य आपदा प्रबंधन सेल की तरफ से जो आदेश जारी किये गए हैं वह नए आदेश है। इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होने के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
वहीं क्वारंटीन व्यवस्था के बारे में बात करें तो यह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेशों के तहत ही होने के बारे में कहा गया है। जी दरअसल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हेवी कोविड-19 केस वाले शहरों से हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इसी के साथ कहा जा रहा है सामान्य शहरों से हिमाचल के अंदर आने वाले लोगों को अगले 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होने की जरूरत होगी।
वहीं जारी हुए इन निर्देशों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि, 'संस्थागत या होम क्वारंटीन का नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने साथ कोविड-19 रिपोर्ट लेकर आएंगे।' आप सभी को हम यह भी बता दें कि अब कई राज्यों में ऐसा ही किया जा रहा है।
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