'दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े हिमाचल...', कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े हिमाचल...', कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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शिमला: सर्वोच्च न्यायालय ने आज गुरुवार (6 जून) को हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को जल संकट से निपटने में मदद के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े। अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह कल हरियाणा बोर्ड को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े। साथ ही हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए व्यवस्था करने को भी कहा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी की बर्बादी न हो और पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की और संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने की मांग की।

दिल्ली सरकार मांग और आपूर्ति में अंतर को दूर करने में नाकाम :-

यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय राजधानी लंबे समय से जल संकट का सामना कर रही है, क्योंकि यह अपनी अधिकांश जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली को इसकी आपूर्ति ऊपरी यमुना से कैरियर लाइन्ड चैनल (CLC) मुनक, हरियाणा से  दिल्ली सब-ब्रांच (DSB) नहरों और उत्तर प्रदेश से मुरादनगर के माध्यम से ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से होती है, जिसे नौ जल उपचार संयंत्रों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। 

हालांकि, यह आपूर्ति शहर की कुल ज़रूरतों से कम है। रिपोर्ट के अनुसार ,  दिल्ली में प्रतिदिन 1,290 मिलियन गैलन पानी  की मांग है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड (DJB), जो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसी है, वर्तमान में केवल 1,000 एमजीडी की आपूर्ति करती है। इस कमी को दिल्ली के भूजल भंडार का दोहन करके पूरा किया जाता है। DJB के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि जल उपचार संयंत्र अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, जिससे सभी संयंत्रों और ट्यूबवेलों से कुल जल उत्पादन 990 एमजीडी हो गया है। हालांकि, यह अभी भी  दिल्ली में जरूरत से बहुत कम है क्योंकि लोगों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

DJB  द्वारा संचालित सभी जल उपचार संयंत्रों की स्थापित क्षमता 956 एमजीडी है, लेकिन यह लगातार इससे ज़्यादा पानी का उत्पादन कर रहा है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट को छोड़कर, अन्य सभी प्लांट क्षमता से ज़्यादा चल रहे हैं। वजीराबाद में कम उत्पादन वजीराबाद तालाब में पानी के कम स्तर और कभी-कभी बिजली कटौती के कारण होता है। चूंकि DJB प्लांट पहले से ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, इसलिए पड़ोसी राज्यों से अधिक पानी छोड़ने की  दिल्ली सरकार  की मांग से संकट का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जल उपचार संयंत्र इसे उपचारित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए,  दिल्ली सरकार को अधिक पानी  की मांग करने से पहले उपचार क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। अन्यथा, प्राप्त होने वाला कोई भी अतिरिक्त पानी बरबाद हो जाएगा क्योंकि प्लांट को जल आपूर्ति नेटवर्क में पंप करने के बजाय इसे नीचे की ओर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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