कृष्ण जन्मभूमि मामला: 'ईदगाह समेत पूरी 13 एकड़ जमीन हमारी'.., हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में जमा किए दस्तावेज़

कृष्ण जन्मभूमि मामला: 'ईदगाह समेत पूरी 13 एकड़ जमीन हमारी'.., हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में जमा किए दस्तावेज़
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लखनऊ: वाराणसी स्थिति ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर आज अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होने वाली थी। ज्ञानवापी मस्जिद का केस वाराणसी जिला अदालत में सुना जाना है। वहीं ईदगाह मस्जिद के केस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज अदालत में कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज़ दिखाए।

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की तरफ से 13.37 एकड़ जमीन, जिसमें ईदगाह भी शामिल है के मिल्कियत के दस्तावेज़ अदालत में पेश किए गए। वहीं अन्य पक्षकारों द्वारा उन्हें रिवीजन स्वीकार करने का आदेश देने की प्रतिलिपि मांगी गई। इस वाद के वकील गोपाल खंडेलवाल का कहना है कि रिवीजन स्वीकार होने के बाद अन्य पक्षकारों द्वारा अदालत से आदेश की प्रति मांगी गई है, जो कोर्ट ने मुहिया कराने निर्देश दे दिए हैं। 

वहीं, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि आज उन्होंने कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि जिसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है, जिसके खसरा खतौनी और नगर निगम के कागज़ात पेश किए हैं। उनका कहना है अदालत ने पत्रावली को सुरक्षित रख लिया है, अब इस मामले में तारीख अभी तय नहीं की गई है।

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