नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को कहा कि महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्स में भाग लेने की मंजूरी दी जाएगी तथा यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय को यह खबर केंद्र ने उस याचिका पर सुनवाई के चलते दी, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को NDA तथा नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने तथा NDA में प्रशिक्षण की मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
वही अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायधीश संजय किशन कौल की बेंच से कहा कि उन्हें यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लड़कियों को NDA में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम विस्तृत हलफनामा पेश करेंगे। 24 जून को होने वाली परीक्षा को इस वर्ष नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कृपया इस परीक्षा में यथास्थिति प्रदान करें, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया तथा ढांचागत बदलाव की जरुरत है।
ASG भाटी ने अदालत से कहा कि अभी सशस्त्र सेवाओं ने NDA में महिलाओं को सम्मिलित करने का फैसला लिया है तथा अन्य मुद्दों की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने इस मामले में पूरा पक्ष रखने के लिए अदालत से दो हफ़्तों का वक़्त मांगा है। बीते माह सर्वोच्च न्यायालय ने एलिजिबल महिलाओं को NDA में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को होने वाली एग्जाम में सम्मिलित होने की मंजूरी दी थी। साथ ही अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस आदेश के तहत एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने तथा इसका सही प्रचार करने का भी आदेश दिया था।
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