नई दिल्ली: मुंबई में हुए आतंकी हमले (26/11 Attack) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, तल्हा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ नेता और मौलवी विंग का चीफ था। ध्यान देने वाली बात तो है कि तल्हा के खिलाफ यह कार्रवाई उस दिन की गई जब पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को भी 31 साल जेल की सजा सुनाई है।
गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत हाफिज सईद के बेटे तल्हा को आतंकी घोषित किया है। अधिसूचना के मुताबिक, तल्हा सईद 'सक्रिय रूप से भर्ती, धन एकत्रित करने, योजना बनाने और भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमले योजना बनाने में शामिल था।' नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि तल्हा सईद पाकिस्तान में लश्कर ए तोइबा के केंद्रों का दौरा करता था और उपदेशों के दौरान भारत, इजरायल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करता था।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, 'केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल था और हाफिज तल्हा सईद को कानून के तहत आतंकी अधिसूचित किया जाना चाहिए।'
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