नई दिल्ली: पिछले महीने के आखिर में अनलॉक-5 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश को अब नवंबर के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि, ''MHA ने आज आदेश जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी दिशानिर्देश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया जाएगा।''
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति या फिर कोई सामान को राज्य के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को शुरू करने की इजाजत दी गई थी।
हालांकि, गृह मंत्रालय ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा शरू करने की इजाजत दी थी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपनी स्थिति के अनुसार फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उच्चस्तर पर बंद हुआ रुपया
उच्चस्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, बैंकिंग स्टॉक का रहा बेहतरीन प्रदर्शन
कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इंडेक्स में विदेशी स्वामित्व की सीमा को बढ़ाएगा: मॉर्गन स्टेनली