नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश भर लॉकडाउन लागू कर रखा है जो 3 मई तक जारी रहेगा. इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, देशभर में आज से सभी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. हालाँकि, दुकानों में केवल पचास फीसदी यानी आधे कर्मचारी ही काम कर सकेंगे.
हालांकि, अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है. गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी. उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे, केवल आवश्यक सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आती हों. किन्तु इस मंजूरी के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. शर्तों के अनुसार, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनीं चाहिए. दुकानों में केवल 50 फीसद स्टाफ ही काम करेगा. सटाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों का भी पालन करना होगा.
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