नई दिल्लीः पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज़ है. इसके बगैर आपके कई सारे आर्थिक काम अटक सकते हैं. हालांकि आज के वक़्त में पैन कार्ड बनवाना काफी सरल हो गया है. आधार कार्ड की सहायता से मिनटों में ई-पैन जारी हो जाएगा. Income Tax जमा करने, Income Tax Returns (ITR) फाइल करने, बैंक अकाउंट खुलवाने, डीमेट अकाउंट खुलवाने और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते वक़्त पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है.
Income Tax Department के अनुसार, इंस्टैंट पैन सुविधा के तहत एक पैन कार्ड जारी होने में तक़रीबन 10 मिनट का वक़्त लगता है. इस सुविधा के अंतर्गत अब तक करीब 7 लाख पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. यदि आप इनकम टैक्स वेबसाइट के माध्यम से Instant PAN facility के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए डीटेल फॉर्म नहीं भरना होता है. आपकी पूरी जानकारी आपके आधार कार्ड से ले ली जाती है. वहीं आपका पैन अपने आप आधार कार्ड से लिंक हो जाता है.
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले शख्स को पैन कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा. इसमें एक QR code होगा. इसमें आपकी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, तस्वीर वगैरह होगी. आपको अपना e-PAN डाउनलोड करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपको 15 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नम्बर (Acknowledgment number) आएगा. आपकी मेल आईडी पर भी आपके पैन कार्ड की एक सॉफ्ट कॉपी सेंड की जाएगी.
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