इस तारीख पर आधार को पैन कार्ड से करें लिंक

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2020 तय की है। अगर ऐसे में आपने भी अब तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आधार से पैन कार्ड लिंक कराने का पूरा तरीका बेहद आसान है। तो आज हम आपको आधार से पैन कार्ड लिंक कराने का तरीका बताएंगे, जिससे आप घर बैठे दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकेंगे।आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें की आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करना होगा।यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें और इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम डालें। अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा। इतना करने करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।अगर आपका नाम आधार और पैन कार्ड में अलग-अलग है, तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगी। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। 

इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। टैक्स एवं इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा था कि पैन कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे लेनदेन में, जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य होता है, वहां पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर भी आपको जुर्माना लग सकता है।

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