वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है।इसके साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय ने भी सहमति दे दी है। वहीं इसके लिए सरकार चुनाव आयोग को कानूनी शक्ति देगी।इसके अलावा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर फर्जी और डुप्लिकेट वोटरों को हटाया जा सकेगा, परन्तु यह तभी संभव है जब आपके पास वोटर कार्ड होगा तो चलिए आज हम आपको वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताते हैं।
भारत में Voter ID Card के लिए जरूरी दस्तावेज
वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको दो तरह के दस्तावेजों की जरूरत होगी जिन्हें आप स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
1. जन्म तारीख की पुष्टि के लिए (नीचे दी गई लिस्ट में से एक)
जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट
भारतीय पासपोर्ट
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड
सभी जरूरी कागजात इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल https://www.nvsp.in/ पर जाएं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें। ध्यान से अपने राज्य और विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का चुनाव करें और नाम, उम्र और पता जैसी जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म को भरें। वहीं फॉर्म भरने के बाद दोबारा जांच लें और फिर पेज के आखिर में सबमिट पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब आपको लिंक के साथ एक ईमेल मिलेगा जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी ऐप्लिकेशन को प्रोसेस होने और वोटर आईडी कार्ड जारी होने में लगभग 30 दिन का समय भी लग सकता है।वहीं पोर्टल के अलावा आप वोटर हेल्पाइन एप से भी वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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