नई दिल्लीः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उनका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता उनकी बहुत मदद कर सकता है. किन्तु बहुत से लोगों को इस खाते के फायदों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है. ऐसे में हम आपको आज PPF अकाउंट के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. PPF एकाउंट्स का संचालन बैंक व पोस्ट ऑफिस में होता है और इनमें जमा धन पर भारत सरकार की ओर से गारंटी मिलती है.
PPF खाते की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जमा रकम के आधार पर आप ऋण ले सकते हैं. इस लोन पर जो ब्याज देना होता है वो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और अन्य तरह के लोन से बेहद कम होता है. इसलिए पीपीएफ खाते में पड़ी रकम के एवज में आप लोन ले सकते हैं. टैक्स व निवेश सलाहकार मणिकरन सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीपीएफ में जमा रकम पर सिर्फ एक फीसदी ब्याज देना होता है. हालांकि यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अकाउंट में जो रकम जमा होगी, उसके आधार पर ही लोन मिलेगा. वहीं बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आपकी आमदनी के आधार पर ऋण देते हैं.
हालांकि इस तरह से PPF अकाउंट से लोन लेने के लिए नियम व शर्तें भी हैं जिनका पालन करना होता है. पहला नियम यह है कि पीपीएफ अकाउंट कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए. दूसरा नियम यह है कि लोन सिर्फ खाते के तीन वर्ष से लेकर के छह वर्ष के बीच मिलेगा. अगर आपने PPF अकाउंट दिसंबर 2017 में खोला है तो फिर आप 2019 से लेकर के 2022 तक ही ले सकते हैं. तीसरा नियम है कि अकाउंट में जमा कुल रकम की सिर्फ 25 फीसदी राशि ही आपको लोन के रूप में मिलेगी. इसकी गणना दो वर्ष बाद जमा रकम के आधार पर होगी, यदि आपने तीसरे साल में लोन लिया है.
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