भारत में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है. वोट डालने के लिए मतदान लिस्ट में नाम दर्ज होना सबसे ज्यादा जरुरी होता है. अगर आप भी पहली बार वोट देने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम आपके राज्य की मतदाता सूची में खोज सकते हैं. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये सुविधा प्रदान की जा रही है. अगर आपको मतदाता सूची में अपना नाम खोजना है तो इसके लिए आपको अपने राज्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम, अपना प्रथम एवं अंतिम नाम, लिंग इत्यादि की जानकारी देनी होगी. आप चाहे तो जिले के आधार पर भी मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं.
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खोजे अपना मतदान स्थल
जब आपका नाम मतदाता सूची में मिल जाता है तो उसके बाद दूसरा काम होता है आपका मतदान केंद्र ढूंढना. आपका कहा जाकर वोट दे सकते हैं ये आप अपने घर बैठे ही पता कर सकते हैं. अपना मतदान केंद्र ढूंढने के लिए आपको अपने राज्य की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना जिला, फिर शहर का नाम और अंत में अपने निर्वाचन क्षेत्र को सेलेक्ट करके मतदान केंद्र खोज सकते हैं. इस वेबसाइट पर मैप की सुविधा भी प्रदान की गई है ताकि आप वोट देने के लिए आसानी से अपने पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं.
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पहचान पत्र की जरूरी
जब आप मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपके पास अपनी वोटिंग पर्ची और एक पहचान पत्र होना जरुरी है. वैसे तो पहचान पत्र के रूप में आपका वोटर आईडी कार्ड ही माँगा जाता है. इसके साथ ही आप अन्य पहचान पत्र भी साथ में रखे.
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