'मानव अधिकार' यानि मानवो के अधिकार। जो हम सबको पता हैं तो आइये आज बात करते हैं उन्ही अधिकारों की। '' किसी भी मनुष्य की जिंदगी में आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की गारंटी तो देता ही है, इसे तोड़ने वाले को सज़ा भी मिलती हैं।'' राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार ने किया था। 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून पर अमल किया गया। आपको बता दे वो कुछ वो अधिकार जिनकी गणना की जाती है।
*नागरिकता का अधिकार
* नागरिक और राजनैतिक अधिकार
* जीवन जीने और आजाद रहने का अधिकार
* व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक समानता का अधिकार।
* सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार,तथा इन कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार।
* भोजन का अधिकार
* काम करने का अधिकार एवं
* शिक्षा का अधिकार।
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