शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में 3 तलाक का केस सुनने को मिला है। केंद्र गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2019 में नया कानून बनाए जाने के उपरांत शिमला के सदर पुलिस थाने में जिले का पहला केस दर्ज हुआ है। राजधानी के भराड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक मुस्लिम महिला (49) को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। महिला की 24 वर्ष पहले शादी हुई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला का पति कानून का जानकार है। वह प्रदेश हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। 3 तलाक मिलने के उपरांत मुस्लिम महिला पुलिस की शरण में पहुंची और अपने अधिवक्ता पति के विरुद्ध केस दर्ज किया जा चुका है।
जंहा इस बात का पता चला है कि पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बोला है कि वह 3 सप्ताह प्रथम दिल्ली अपने पति की बहन के घर गई थीं। गत 12 जनवरी को जब वह शिमला अपने घर आईं तो पति ने 3 तलाक कह कर उसके हाथ तलाकनामा हाथ में दे दिया। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने रविवार को कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा) कानून 2019 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ने अदालत से अंतरिम जमानत ले ली है।
उन्होंने बोला कि 3 तलाक कानून बनने के उपरांत शिमला में इस तरह का यह पहला केस दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 3 तलाक कानून में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान मौजूद है।
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