पत्नी को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने वाले पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

पत्नी को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने वाले पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास
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जौनपुर: दहेज की मांग को लेकरपत्नी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में  मंगलवार को एडीजे चतुर्थ एमपी सिंह की अदालत ने आरोपी पति दिलीप कुमार पटेल निवासी नूरपुर थाना सुरेरी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास एवम 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है जबकि आरोपी सास ससुर व देवर को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है.

अभियोजन कथानक के अनुसार वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के महराज पुर निवासी तेज बहादुर ने सुरेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुत्री पूनम की शादी 30 अप्रैल 2004 को सुरेरी थाना के नूरपुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र जिलाजीत के साथ किया था. 27 सितंबर 2009 को सुबह 10 बजे टेलीफोन से सुचना मिली कि लड़की की तबियत खराब है मैं मौके पर पहुँचा तो लड़की की लाश दरवाजे पर पड़ी थी.

पति दिलीप कुमार व सास सावित्री देवी ससुर जिलाजीत देवर अशोक कुमार दहेज में मोटर साईकिल व पैसे की मांग को लेकर लड़की पूनम को प्रताड़ित करते थे मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद इस फैसला सुनाते हुए पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है.

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