नई दिल्ली: यदि आपने 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे कर रखें हैं, तो आपके लिए आवश्यक खबर है। दरअसल, देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है कि यदि आप पास कुछ विशेष तरह के 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो वो बैंक में जमा करने के बाद रिइश्यू नहीं किए जाएंगे। ICICI बैंक की एक शाखा की तरफ से लगाए गए नोटिस के मुताबिक, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की इजाजत नहीं है।
इसका आशय यह है कि एक बार बैंक में जमा हो जाने के बाद, उन्हें बैंक की तरफ से दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये सिक्के कानूनी रूप से वैध हैं, मगर इन सिक्कों को अब सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि ये सिक्के अब बहुत पुराने हो चुके हैं और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम लोगों के बीच इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर, अब ये सिक्के नहीं चलेंगे। ये सिक्के RBI के निर्देशों के तहत पुनः जारी करने के लिए नहीं हैं।
कौन से हैं ये सिक्के:-
1- 1 रुपए के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
2- 50 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
3- 25 पैसे के क्यूप्रोनिकेल सिक्के
4- 10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के
5- 10 पैसे के एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के
6- 20 पैसे के एल्युमीनियम के सिक्के
7- 10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
8- 5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, इन पुराने सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर अवश्य किया जा रहा है, मगर इनका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकता है, यानी अभी भी कानूनी रूप में माना जाता है। कि एक बार जब आप इन सिक्कों को बैंक में डिपाजिट कर देते हैं, तो उन्हें लेनदेन के लिए वापस जारी नहीं किया जाएगा, मगर लेन-देन के मकसद से आपको नए डिजाइन के सिक्के मुहैया कराए जाएंगे।
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