कुलभूषण जाधव के लिए आज का दिन अहम, उनकी फांसी की सजा पर आएगा फैसला
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भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) आज अपना फैसला सुनाएगी। भारत सरकार ने वियना संधि के प्रावधानों का पाकिस्तान द्वारा घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई 2017 में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। पाक ने जाधव को भारत द्वारा दूतावासीय मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इनकार किया था।
आईसीजे की अदालत ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा पर अमल करने से रोक दिया था।
नीदरलैंड में द हेग के ‘पीस पैलेस' में बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम साढे छह बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी जिसमें अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे।
कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इस सजा के एलान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।पाकिस्तानी सरकार के दावे के अनुसार कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में ईरान के सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रात से गिरफ्तार किया था।
भारत का कहना था कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया जहां वह नौसना से सेवानिवृत्ति के बाद अपने कारोबार के सिलसिले में गये थे।भारत ने पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के अफसरों की जाधव से मुलाकात करवाने के लिए पाकिस्तानी सरकार से 16 बार इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हर बार भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां भी उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान की सरकार से बार-बार गुहार लगाती रहीं हैं।