'अगर गिरफ्तार न करे, तो मैं ED के सामने जाऊंगा..', हाई कोर्ट में केजरीवाल की नई याचिका, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला

'अगर गिरफ्तार न करे, तो मैं ED के सामने जाऊंगा..', हाई कोर्ट में केजरीवाल की नई याचिका, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई याचिका दायर की है और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शराब घोटाला मामले में उन्हें जारी किए गए जांच एजेंसी के समन के संबंध में उनके खिलाफ "जबरदस्ती कार्रवाई" न करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने ED से यह आश्वासन भी मांगा कि अगर उन्होंने कई समन का पालन किया तो कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

केजरीवाल की ताजा याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत की पीठ आज सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो ने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि, "प्रवर्तन निदेशालय को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूँ, तो वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।" शराब मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने को तैयार हैं, अगर वह उन्हें आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उच्च न्यायालय को आदेश देना होगा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई के दौरान समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और कहा कि वह 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। 

उच्च न्यायालय द्वारा समन पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद, केजरीवाल ने उसी मामले में अपना नया आवेदन दायर किया और उनके खिलाफ "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" करने का आदेश देने की मांग की। बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हुए। इसके जवाब में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि, “मैं कोई आम अपराधी नहीं हूं, मैं कहां भाग सकता हूं? क्या समाज में मुझसे ज़्यादा किसी की जड़ें हो सकती हैं?” हालाँकि, केजरीवाल की इस दलील पर विरोधी कह रहे हैं की बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, जब वे होम वर्क नहीं करते, तो स्कूल जाने से डरते हैं, कि टीचर डाटेंगे केजरीवाल ने भी अगर कुछ गलत नहीं किया है, तो उन्हें जांच का और गिरफ़्तारी का डर क्यों है ?

सिंघवी ने यह भी कहा कि "हमने प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन का जवाब दाखिल कर दिया है। हमने कहा है कि हम वर्चुअली किसी भी समय ईडी के सामने पेश होने और जवाब देने के लिए तैयार हैं।" उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के नौवें समन का जवाब देंगे जिसमें उन्हें 21 मार्च (गुरुवार) को पेश होने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि, ''नहीं। अगर वे कहते हैं कि वे गिरफ़्तारी नहीं करेंगे या अदालत कोई दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं देती है, तो मैं जाऊंगा. चुनाव आ रहे हैं। उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है।'' 

रविवार को जारी किया गया नौवां समन आया एक दिन बाद दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई समन जारी न करने के लिए दायर की गई दो शिकायतों में आप सुप्रीमो को जमानत दे दी। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

ताजा शिकायत मुख्यमंत्री द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। पहली शिकायत केजरीवाल द्वारा मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन का पालन न करने से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्रों में, मामले के संबंध में उनके नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।
आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

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