अगर 31 अगस्त तक भी नहीं भरा है इनकम टैक्स, तो जल्द अपना लें ये विकल्प नहीं तो....

अगर 31 अगस्त तक भी नहीं भरा है इनकम टैक्स, तो जल्द अपना लें ये विकल्प नहीं तो....
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मुंबई: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR/आईटीआर ) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है. अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्‍होंने 31 अगस्‍त की डेडलाइन पर भी आईटीआर दाखिल नहीं की है. हालांकि अब भी आपके पास ITR दाखिल करने का अवसर है. दरअसल, इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, आप जुर्माने के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

हालांकि जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक के बीच होगी. जुर्माने की राशि के साथ आप 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.  समय-अवधि के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की घोषणा बजट 2017 में की गई थी. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन समाप्त होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार असेसिंग अधिकारी के पास होता था.

आपको बता दें कि यदि किसी इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है, तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर दाखिल करने पर भी लेट फाइन नहीं चुकाना होगा. बहरहाल, यदि आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं की है तो आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां लॉगिन के बाद आपको अपने जुर्माने की राशि का ब्यौरा मिल जाएगा. 

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