'अगर 0.001% लापरवाही भी हुई है तो..', NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

'अगर 0.001% लापरवाही भी हुई है तो..', NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि, "अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।"

पीठ ने आगे कहा कि, "कल्पना कीजिए कि व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, तो वह समाज के लिए अधिक हानिकारक है।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा की तैयारी की है और "हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते"। पीठ ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वे नीट-यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को "प्रतिकूल मुकदमे" के रूप में न देखें और इसके बजाय गलतियों को सुधारें।

पीठ ने NTA से कहा कि, "परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। यदि कोई गलती है, तो कहें कि हां, यह गलती है और हम यह कार्रवाई करेंगे। इससे कम से कम आपके प्रदर्शन पर भरोसा तो बढ़ेगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वह परीक्षण संगठन से "समय पर कार्रवाई" की उम्मीद करता है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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