इन लोगों ने चलाई गाड़ी तो लगेगा 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए नया नियम

इन लोगों ने चलाई गाड़ी तो लगेगा 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए नया नियम
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पटना: बिहार में नाबालिगों का गाड़ी चलाना बहुत मंहगा साबित होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अब जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है तथा ये जुर्माना नाबालिगों के माता-पिता को भरना होगा। परिवहन विभाग के अनुसार, नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर अब 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा तथा ये जुर्माना उसके माता-पिता से वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने नाबालिग चालकों पर नकेल कसने के लिये भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। 

बिहार में अक्सर नाबालिग चालकों को गाड़ी चलाते हुई देखा जा सकता है। यहां तक कि राजधानी पटना में ऑटो चलाने वाले नाबालिग चालक सरलता से नजर आ जाते हैं। इस लापरवाही के कारण कई बार बड़ी दुर्घटना भी हो जाती हैं। इसी से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जुर्माने की नई व्यवस्था की है। 

परिवहन विभाग के अनुसार, परिवहन अधिनियम में भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस आदेश को बिहार के सभी शहरों के परिवहन अफसरों को भेज दिया गया है जिससे इसका सख्ती से पालन कराया जा सके। अब नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा तथा मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा। परिवहन विभाग के अनुसार, 16 से 18 वर्ष के नाबालिग को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत है। स्कूटी या अन्य वाहन तो चला सकते हैं, जिसमे गीयर न हों, मगर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई वाहन चलाने की इजाजत नहीं है। विभाग ने नवनियुक्त चलंतदस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए लगाया है। अगले महीने से ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई आरम्भ होगी। 

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