‘पत्नी खराब खाना बनाती है तो ये क्रूरता नहीं’, केरल HC ने ये कहकर खारिज कर दी पति की तलाक की याचिका

‘पत्नी खराब खाना बनाती है तो ये क्रूरता नहीं’, केरल HC ने ये कहकर खारिज कर दी पति की तलाक की याचिका
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता तो ये बात क्रूरता की श्रेणी में नहीं आती है तथा इस आधार पर विवाह विच्छेद नहीं किया जा सकता। केरल उच्च न्यायालय अपने फैसलों के लिए अक्सर ही ख़बरों में रहता है। अब एक बार फिर ऐसा ही फैसला सुनाया गया है। दरअसल, एक शख्स ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता है। इसी के साथ याचिकाकर्ता ने ये भी बताया कि पत्नी उसके साथ बुरा बर्ताव करती है तथा रिश्तेदारों के सामने अपमानित करती है। ये भी बताया गया कि पत्नी ने नौकरी को खतरे में डालने की मंशा से कंपनी में उसकी शिकायत की, उसके ऊपर थूका तथा उसे स्वयं से दूर करने के लिए ये सब किया गया।

हालांकि पत्नी ने अपने बचाव में इन सारे आरोपों से मना करते हुए कहा कि उसका पति यौन हिंसा से पीड़ित है। वो उसके शऱीर का मजाक उड़ाता है। महिला ने कहा कि उसका पति मानसिक समस्या से जूझ रहा है तथा उसने दवा लेना बंद कर दी है। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि वो इस शादी को बनाए रखना चाहती है तथा कंपनी को भी इसी इरादे से ईमेल किया था।

वही इस मामले पर कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति की कंपनी को भेजे गए ईमेल को पढ़ा जिसके पश्चात् कोर्ट ने पाया कि वो अपने पति के व्यवहार को लेकर चिंता में थी। वो केरल से यूएई चला गया था तथा पत्नी उसके बदले हुए व्यवहार से परेशान हो कर कंपनी से सहायता मांग रही थी। इस मामले में पति ने अपनी याचिका में पत्नी में खाना न बनाने की स्किल होने की बात कही थी। इसे लेकर जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और सोफी थॉमस की पीठ ने कहा कि खराब खाना बनाने को शादी समाप्त करने के लिए क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि वो एक पक्ष तलाक को उचित ठहराने वाले पर्याप्त आधारों के बिना शादी को समाप्त करने का एकतरफा फैसला नहीं ले सकता है। इसी के साथ तलाक की इस याचिका को खारिज कर दिया गया।

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