कोरोना काल में BS4 वाहनों की बिक्री में काफी गिरावट दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला गरमाता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल डीलरों को बड़ा झटका देते हुए कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों तक बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. वहीं, इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 15 जून को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) सहित ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के लिए कोर्ट के आदेश की डीलरों ने अवहेलना की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल उन्हीं वाहनों की सुरक्षा करेगा, जिन्हें VAHAN पोर्टल से पंजीकृत किया गया है.
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को BS4 वाहनों की बिक्री का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है और सरकार को VAHAN पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के साथ बिक्री के आंकड़ों को पुष्ट करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि बेचे गए 17,000 वाहनो से अधिक वाहन VAHAN पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पाया कि FADA ने 31 मार्च की समय सीमा के बाद बेचे जाने वाले BS4 वाहनों की संख्या को समझा था. FADA को "धोखाधड़ी खेल" द्वारा अदालत का लाभ उठाने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि FADA ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अधिक वाहन बेचे थे और सवाल किया था कि क्यों और कैसे.
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