यदि कोरोना काल के बीच करना है ट्रैवल तो इन नियमों का करना होगा पालन

यदि कोरोना काल के बीच करना है ट्रैवल तो इन नियमों का करना होगा पालन
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कोरोना संक्रमण के कारण देश- दुनिया में पिछले कुछ समय से यात्रा करने पर रोक लगा दी गयी है. अब धीरे- धीरे यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है. अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से विशेष सावधानी रखने की जरुरत है. हिंदुस्तान में कई राज्यों को पर्यटकों के लिए खोला जा चुका है. भारत के इन राज्यों में कुछ आदेशों का पालन करने के बाद प्रवेश किया जा सकता है. जिसके साथ ही कई देशों ने अपनी देश की सीमाएं विदेशी पर्यटकों के लिए भी खोला जा सकता है. यदि इस समय आप भी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का खास ध्यान देना होगा.

आरोग्य सेतु एप रखना होगा: हिंदुस्तान में यात्रा करते समय आपको आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल करना होगा. हम बता दें भारत के हर राज्य की गाइलडाइन में अलग है. राज्यों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए गाइडलाइन बनाई गई है. 

दिल्ली: सारे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाने वाली है. 

दिल्ली में प्रवेश के लिए आपको कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है.

अंतराष्ट्रीय यात्रियों को सरकारी संस्थानों में एक दिन के लिए बिना किसी शुल्क के क्वारंटाइन रहने की 
सेवा, उसके बाद तय किए गए होटलों में क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जहां यात्री को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है.

घरेलू यात्रियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा.

घरेलू व्यापारी और कॉर्पोरेट यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा.

मध्य प्रदेश: सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाने वाली है.

अगर यात्री में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है.

संदिग्ध यात्री की रिपोर्ट आने तक संस्थानगत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा.

अगर यात्री का कोरोना टेस्ट पॅाजिटिव आता है तो यात्री को कोरोना केयर सेंटर भेज सकते है.

अगर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आती है तो  संस्थागत या होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.

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