यदि चोरी हो गई है आपकी कार तो इस चीज को रखें संभालकर

यदि चोरी हो गई है आपकी कार तो इस चीज को रखें संभालकर
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आजकल कार चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, और ऐसे में कार इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि, सिर्फ इंश्योरेंस लेना काफी नहीं है, बल्कि आपको इसके नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात नहीं जानते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन वजहों से कार चोरी होने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

क्लेम रिजेक्ट क्यों हो सकता है?: अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि आपको इस बात की थोड़ी राहत होती है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास बातें:

1. चाबियों की कमी: इंश्योरेंस कंपनी आपके कार की चोरी का क्लेम तभी पास करेगी जब आप दोनों चाबियां उनके पास जमा करेंगे। अगर आपके पास दोनों चाबियां नहीं हैं, तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। यह अक्सर तब होता है जब लोग अपनी चाबियां खो देते हैं और इसे हल्के में लेते हैं। अगर कार की चाबी खो जाए, तो तुरंत FIR दर्ज करवाना जरूरी है। ऐसा न करने पर बाद में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

2. FIR दर्ज न कराना: अगर आपकी कार की चाबी कहीं खो जाती है और आप FIR नहीं दर्ज करवाते, तो यह बड़ी गलती हो सकती है। चाबी खोने के बाद अगर कार चोरी हो जाती है और FIR नहीं दर्ज होती है, तो क्लेम रिजेक्ट होना तय है। इसलिए, अगर चाबी खो जाए तो पुलिस को तुरंत सूचित करें और रिपोर्ट दर्ज करवाएं।

3. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखना: क्लेम प्रोसेस के दौरान आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की कमी के चलते भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

कार चोरी होने के बाद क्या करें?
तुरंत पुलिस को सूचित करें:
जैसे ही आपको कार चोरी होने का पता चले, तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएं। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है।

इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें: पुलिस FIR के बाद तुरंत अपने इंश्योरेंस प्रदाता से संपर्क करें और उन्हें चोरी की घटना के बारे में बताएं।

चाबियां संभालकर रखें: जब तक इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम प्रोसेस नहीं कर लेती, तब तक अपनी दोनों चाबियां सुरक्षित रखें।

दस्तावेज तैयार रखें: कार की इंश्योरेंस पॉलिसी, RC और PUC जैसे सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखें और सही समय पर इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराएं।

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