'देश के कई राज्यों में अवैध हथियार बढे..', सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

'देश के कई राज्यों में अवैध हथियार बढे..', सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे एक समिति गठित करें, जो अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं का निरीक्षण करने और उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस प्लान में यह भी बताया जाएगा कि कैसे अपराधों में इन हथियारों के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। 

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया कि, भले ही गैर लाइसेंसशुदा और लाइसेंसशुदा हथियारों की निगरानी के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं, लेकिन गैर लाइसेंसशुदा हथियारों का निर्माण बढ़ता जा रहा है, जो अपराधों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके कारण इन हथियारों के निर्माण, बिक्री, स्वामित्व और परिवहन की निगरानी अत्यावश्यक हो गई है। 

कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक पांच सदस्यीय समिति बनाई जाए, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव करेंगे। इसमें गृह और विधि सचिव, राज्य के डीजीपी या पुलिस प्रमुख और एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति गैर लाइसेंसशुदा और लाइसेंसशुदा हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं का निरीक्षण करेगी और अवैध हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएगी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है, खासकर अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में इन हथियारों की जब्ती के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अवैध हथियारों के खिलाफ त्वरित और ठोस कदम उठाने की भी अपील की है। इसके तहत ऑनलाइन हथियार विक्रेताओं का डेटाबेस बनाने, हथियारों पर अनिवार्य मार्किंग और बैलिस्टिक फुटप्रिंट्स का डेटाबेस स्थापित करने जैसे उपाय शामिल हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि इन उपायों से केवल लाइसेंसशुदा हथियारों की निगरानी हो सकेगी, जबकि अवैध हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए और अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह मामला 30 जनवरी 2025 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जब सभी राज्यों के एक्शन प्लान की समीक्षा की जाएगी।

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